जौनपुर के खुटहन क्षेत्र में 2017 में हुए उपद्रव के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू और अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट को कोर्ट ने ₹20,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र पर निरस्त कर दिया।
घटना का विवरण:
6 नवंबर 2017 को खुटहन क्षेत्र पंचायत प्रमुख सरजू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान हिंसा हुई थी।
आरोप:
- बीडीसी सदस्यों और पुलिस पर पथराव।
- पुलिस पर जानलेवा हमला और फायरिंग।
- तोड़फोड़, आगजनी, और सरकारी संपत्तियों को नुकसान।
- पुलिसकर्मियों के हेलमेट और कैमरे छीनना।
- कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना।
तत्कालीन थानाध्यक्ष राम मूर्ति यादव ने शैलेंद्र यादव उर्फ ललई, धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
कोर्ट की कार्यवाही:
वारंट जारी:
- आरोपियों को 6 नवंबर 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था।
- अनुपस्थिति पर कोर्ट ने वारंट जारी किया।
पेशी और प्रार्थना पत्र:
- 20 नवंबर 2024 को धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू और अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए।
- तर्क दिया गया कि उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी।
- वारंट निरस्त करने की प्रार्थना की।
वारंट निरस्त:
- सिविल जज (एमपी/एमएलए कोर्ट) अनुज कुमार जौहर ने ₹20,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र पर वारंट निरस्त कर दिया।
अगली सुनवाई:
मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2024 को होगी।
मामला विचाराधीन:
यह मामला गंभीर धाराओं में दर्ज है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद आरोपियों की जमानत जारी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगली सुनवाई में मामले की आगे की सुनवाई होगी।
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