दहेज मांगने पर तिलक के बाद शादी कैंसिल, एसपी के आदेश पर केस दर्ज

आशीष श्रीवास्तव
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जौनपुर तिलक के बाद दहेज की मांग को लेकर शादी से इनकार करने के मामले में एसपी के आदेश पर मछलीशहर थाने में लड़के और उसके पिता के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत की गई है।


प्रतापगढ़ जिले के कटका निवासी जवाहरलाल बिंद ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सोनी की शादी मछलीशहर के बसिरहा गांव के कैलाश बिंद पुत्र राजेश बिंद के साथ तय की थी। 24 जून 2024 को तिलक के रूप में 51,000 रुपये नकद और उपहार स्वरूप फल, मिठाई सहित अन्य सामान दिया गया था। शादी नवंबर 2024 में होनी थी, लेकिन 15 अगस्त 2024 को कैलाश और उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया। 


शादी की शर्त के रूप में उन्होंने दो लाख रुपये नकद, सोने की चेन और एक अपाचे मोटरसाइकिल की मांग की। वादी, जो दहेज देने में सक्षम नहीं थे, इस घटना से आहत हुए और समाज में उनकी बदनामी हो रही है। 


वादी ने 25 अगस्त 2024 को मछलीशहर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार, पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद, केस दर्ज किया गया।

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